Toll Tax: टोल टैक्स पर इतनी देर रुकने पर नहीं देना होगा टोल टैक्स, जानें क्या है पूरी खबर

 एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक की देरी पर टोल टैक्स देना होगा या नहीं। टोल प्लाजा पर नियम है कि अगर कोई वाहन क्रॉस करने में 10 सेकंड से अधिक समय लेता है तो उसे टोल शुल्क नहीं देना पड़ता है। 

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हाल ही में इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें वाहन चालक इस नियम को लेकर बहस करते नजर आ रहे हैं। 

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यह स्थिति वाहन चालकों के साथ-साथ टोल प्लाजा पर यातायात प्रबंधन के लिए आर्थिक विवाद का कारण बन रही है। इसमें अगर टोल प्लाजा पर वाहनों की लाइन 100 मीटर से ऊपर है तो उसके पीछे के वाहनों को टोल नहीं देना पड़ता था। 

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इस नियम को अब वापस ले लिया गया है, नए नियम में अब 10 सेकंड के बाद भी टोल टैक्स देना होगा। साल 2021 में एनएचएआई (नेशनल हाईवे अथॉरिटी) ने आदेश जारी किया था कि अगर वाहनों की टोकरी 100 मीटर की दूरी तक लगी है तो टोल टैक्स में छूट मिलेगी। 

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हालांकि, हाल ही में एनएचएआई ने इस आदेश में बदलाव करते हुए 100 मीटर की लाइन के लिए टोल टैक्स छूट को खत्म कर दिया है। टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारों को मैनेज करने के लिए यह फैसला लिया गया है। 

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एनएचएआई के एक अधिकारी ने बताया कि 10 सेकंड का नियम सभी टोल प्लाजा के लिए नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए था जो 2021 में बने हैं। इन दोनों बातों को लेकर लोगों में काफी भ्रम की स्थिति थी, जिसके चलते कई बार झगड़े भी देखने को मिले। इसे देखते हुए इसमें बदलाव करने का फैसला लिया गया है।

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